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सिंगापुर की निर्माण कंपनी से धोखाधड़ी मामले में भारतीय नागरिक को 30 महीने की जेल
Published : May 26, 2023, 4:02 pm IST
Updated : May 26, 2023, 4:02 pm IST
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Indian national gets 30 months in jail for defrauding Singapore construction company
Indian national gets 30 months in jail for defrauding Singapore construction company

वह ‘आरेट’ नामक कंपनी के लिए सभी व्यावसायिक निर्णय लेने वाला एकमात्र व्यक्ति था।

सिंगापुर: सिंगापुर में एक निर्माण कंपनी से कथित तौर पर 51 लाख सिंगापुरी डॉलर की धोखाधड़ी करने के जुर्म में एक भारतीय नागरिक को 30 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। भारतीय नागरिक हुसैन नैना मोहम्मद (47) ने बृहस्पतिवार को धोखाधड़ी करने और अपराध से अर्जित धनराशि का एक हिस्सा सिंगापुर से बाहर भेजने का जुर्म कबूला ।

‘द स्ट्रेट टाइम्स’ की खबर के अनुसार दोषी व्यक्ति ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसने अपने माता-पिता के घरेलू खर्चों को पूरा करने में मदद के लिए पैसे भारत भेजे थे। अभियोजन पक्ष ने कहा कि मोहम्मद ने स्वीकार किया है कि उसने ‘यूट्राकॉन कॉर्प’ नामक कंपनी से कुछ धनराशि हासिल करने के लिए एक कंपनी की स्थापना की थी। वह ‘आरेट’ नामक कंपनी के लिए सभी व्यावसायिक निर्णय लेने वाला एकमात्र व्यक्ति था।

मोहम्मद ने जनवरी 2019 तक निर्माण कंपनी ‘यूट्राकॉन स्ट्रक्चरल सिस्टम्स’ के लिए काम किया, जो कि ‘यूट्राकॉन कॉर्पोरेशन’ का हिस्सा है।

मोहम्मद ने अपने नियोक्ता को यह नहीं बताया कि वह ‘आरेट’ में भागीदार है। इसके बजाय, उसने अपने नियोक्ता से ‘आरेट’ कंपनी को समुद्री बीमा के साथ-साथ माल-अग्रेषण सेवाओं के चुनने की सिफारिश की।

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ROZANASPOKESMAN

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