जिन्ना हाउस हमला मामला: अदालत का खान की 13 महिला समर्थकों की पुलिस हिरासत की अवधि बढ़ाने से इनकार

Rozanaspokesman

विदेश, पाकिस्तान

खान की इन महिला समर्थकों में फैशन डिजाइनर खदीजा शाह भी शामिल हैं।

Jinnah House attack case: Court refuses to extend police custody of 13 women supporters of Khan

लाहौर :  पाकिस्तान की एक आतंकवादी रोधी अदालत ने यहां ऐतिहासिक जिन्ना हाउस पर हमले से जुड़े एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की 13 महिला समर्थकों की पुलिस हिरासत की अवधि और बढ़ाये जाने से इनकार कर दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। खान की इन महिला समर्थकों में फैशन डिजाइनर खदीजा शाह भी शामिल हैं।

समाचार पत्र ‘डॉन’ की खबर के अनुसार जब खान की पाकिस्तान-तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी से संबंधित महिलाओं को उनकी छह दिन की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया, तो जांच अधिकारी (आईओ) ने कहा कि जिन्ना हाउस पर नौ मई के हमले के दौरान इस्तेमाल किये गये पेट्रोल बम बरामद करने के लिए संदिग्धों की और हिरासत की आवश्यकता है।

जांच अधिकारी ने कहा कि शाह, सनम जावेद और तैय्यबा रजा के पास से डंडे बरामद किए गए हैं। न्यायाधीश अबेर गुल खान ने पाया कि आईओ ने संदिग्धों की हिरासत के लिए पिछले आवेदन में पेट्रोल बम की बरामदगी का उल्लेख नहीं किया था।

नेशनल असेंबली की पूर्व सदस्य आलिया हमजा, मरियम मजारी, सबुही इनाम, हुमा सईद, आयशा मसूद, महा मसूद और खदीजा नदीम के अलावा खदीजा शाह, सनम जावेद और तैय्यबा रजा को भी न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

अल-कादिर भ्रष्टाचार मामले में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के परिसर से पूर्व प्रधानमंत्री खान की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा में कम से कम 10 लोग मारे गये थे और 1,000 से अधिक घायल हो गये थे। प्रदर्शनकारियों ने नौ मई को लाहौर कोर कमांडर हाउस, मियांवाली एयरबेस और फैसलाबाद में आईएसआई भवन सहित 20 से अधिक सैन्य प्रतिष्ठानों और सरकारी इमारतों पर हमला किया था। रावलपिंडी में सेना मुख्यालय (जीएचक्यू) पर भी पहली बार भीड़ ने हमला किया था। खान को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने पाकिस्तान में खान की पार्टी के 10,000 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, जिनमें से चार हजार पंजाब प्रांत से हैं।