Islamabad Court News: जेल से रिहा होंगे इमरान खान,गै गैर-इस्लामिक विवाह मामले में हुए बरी

विदेश, पाकिस्तान

खान को पिछले साल 9 मई को अल कादिर ट्रस्ट मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था।

Imran Khan released from jail, acquitted in non-Islamic marriage case news in hindi

Islamabad Court News In Hindi: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल से बाहर आ सकते हैं। उन्हें इद्दत (फर्जी शादी) मामले में बरी कर दिया गया है। इस्लामाबाद कोर्ट ने शनिवार को यह फैसला सुनाया। इससे पहले वह तोशाखाना केस और सिफर केस में बरी हो चुके हैं।

इस्लामाबाद जिला अदालत ने शनिवार को आदेश दिया कि अगर इमरान खान और बुशरा बीबी किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाना चाहिए। फरवरी में इमरान खान और उनकी पत्नी को फर्जी शादी मामले में 7 साल जेल की सजा और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

खान को पिछले साल 9 मई को अल कादिर ट्रस्ट मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। उन्हें पाकिस्तानी रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया था।

अब इमरान खान की पार्टी पीटीआई के अध्यक्ष गौहर खान ने इस्लामाबाद कोर्ट के फैसले को देश की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि आज मेरी उनसे अदियाला जेल में मुलाकात हुई। खान इस फैसले से बेहद खुश हैं।

बुशरा बीबी के पूर्व पति खावर फरीद मेनका ने बुशरा और इमरान पार के खिलाफ ईद के दौरान शादी करने का मामला दर्ज कराया है। इस मामले में उन्हें तीन फरवरी को दोषी ठहराया गया था। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 7 साल जेल और 5 लाख पाकिस्तानी रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। 3 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को (गुप्त पत्र चोरी) मामले में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था।

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