Pakistan Twitter News: सिंध हाई कोर्ट ने एक्स की सेवाएं बहाल करने का दिया निर्देश

विदेश, पाकिस्तान

पिछले महीने अदालत को बताया था कि उसने आंतरिक मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों से निर्देश मिलने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है।

Pakistan Twitter Sindh High Court directed to restore the services of X News in hindi

Pakistan Twitter News: पाकिस्तान में फरवरी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' की सेवाओं के लगातार निलंबन पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सिंध उच्च न्यायालय (एसएचसी) ने बुधवार को गृह मंत्रालय को एक सप्ताह के भीतर निलंबन पर अपना निर्णय वापस लेने का निर्देश दिया है।

'जियो न्यूज' के मुताबिक, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अकील अहमद अब्बासी ने 'एक्स' की सेवाओं के निलंबन को लेकर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा, 'ऐसा करके आप (गृह मंत्रालय) क्या हासिल कर रहे हैं?' 

बता दे कि एलोन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए फरवरी में सेवाएं निलंबित कर दिया गया था.

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी (पीटीए) ने पिछले महीने अदालत को बताया था कि उसने आंतरिक मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों से निर्देश मिलने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। नियामक के बयान के बाद, गृह मंत्रालय ने एक अलग मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि "इंटरनेट पर अपलोड की गई सामग्री" देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए "खतरा" थी।

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