Hit And Run New Law : जानें आखिर क्यों हड़ताल पर उतरे ट्रक ड्राइवर्स, 'हिट एंड रन' कानून में क्या बदला

Rozanaspokesman

देश

यह हड़ताल हिट एंड रन मामले में कानून के नए प्रावधानों की वजह से है.  केंद्र सरकार ने संसद में नया हिट एंड रन विधेयक पास किया है।

Why Drivers Protest Against It Across Country

What Is Hit And Run New Law? इन दिनों देशभर में ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पर है. जगह-जगह ट्रक खड़ी है जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है. ट्रक ड्राइवरों ने वाहन चलाने से साफ इनकार किया हुआ है. तो वहीं आम लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे है कि आखिर इसका कारण क्या है. क्यों ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पर है? तो आपको बता दें कि यह हड़ताल हिट एंड रन मामले में कानून के नए प्रावधानों की वजह से है.  केंद्र सरकार ने संसद में नया हिट एंड रन विधेयक पास किया है। जिसे राष्ट्रपति मूर्मू की भी मंजुरी मिल चुकी है. वहीं इस कानून में संशोधन कर जो नए प्रावधान जोड़े गए हैं उसी का पूरे देश भर के ट्रक ड्राइवर्स विरोध कर रहे हैं. तो चलिए आपको बताते है कि वो नए प्रवधान क्या है जिसका सभी विरोध कर रहे हैं.

बता दें कि जब से यह विधेयक पास किया गया है तब से ही सभी बस और खासकर ट्रक ड्राइवर्स जगह-जगह पर विराध कर रहे हैं. विरोध का आज चौथा दिन है. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ बिहार समेत कई राज्यों में ड्राइवर्स सड़कों पर खड़े है. 

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क्या हुआ है नया संशोधन

बता दें कि केंद्र सरकार ने हिट एंड रन केस में संशोधन करते हुए है नया प्रवधान यह डाला है कि अगर कोई ड्राइवर हिट एंड रन केस में किसी का एक्सीडेंट कर वहां से भाग जाता है और उस हादसे में किसी की जान जाती है तो उस ड्राइवर को सात लाख रुपये का जुर्माना और 10 साल जेल की सजा का प्रावधान है। वहीं अब इसका हर जगह जमकर विरोध हो रहा है. 

विरोध करने वालें ट्रक, ट्रेलर, बस, लोकपरिवहन और टैक्सी ड्राइवरों का कहना है कि अगर कोई हादसा होता है और वो वहां से भागते हैं तो उन्हें 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना भी देना होगा। वहीं अगर वो हादसे वालें जगह से भागते नहीं है तो वहां खड़ी भीड़ उन्हों छोड़ेगी नहीं भीड़ उनपर हमला करेगी और उन्हें मार डालेगी। ऐसे में हम किस तरफ जाएं। 

सरकार ने क्यों जोड़े हैं ये प्रवधान

आंकड़े बताते हैं कि हर साल हिट एंड रन मामले में देश में 50 हजार लोगों जान जाती है. ऐसे में सरकार ने इन मामलों में रोक करने के लिए ड्राईवरों के लिए शख्त कानून लाने का निर्णय लिया है और  हिट एंड रन काकून में ये नए प्रवधान जोड़े है.

मामले में अब तक कानून 

अभा तक हिट एंड रन मामले में आईपीसी की धारा 279 (लापरवाही से वाहन चलाना), ड्राइवर की पहचान के बाद 304ए (लापरवाही से मौत) और 338 (जान जोखिम में डालना) के तहत दर्ज किया जाता है। इसमें किसी की मौत हो जाने पर दो साल सजा का प्रावधान है. ऐसे में ड्राइवर्स लापरवाह रहते है और हादसे के बाद पहां से फरार हो जाते हैं. 

वहीं नए प्रवाधान से अब हादसे के बाद फरार होने पर 10 साल सजा और 7 लाख रुपये जुर्माना देना होगा जिसेन ड्राइवरों की मुश्किलें बढ़ा दी है. वहीं अब सभी सड़को पर है. हड़ताल का सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है. वहीं राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ​​​​​​में भी ड्राइवर्स इसका विरोध कर रहे हैं और हड़ताल शुरू कर दी है. 

हड़ताल का आम लोगों पर असर

बता दें कि देश भर में 95 लाख ट्रक रोज चलते है. ये हर रोज आम लोगों की जरुरत की चीजें एक-जगह से दूसरा जगह पहुंचाते हैं. ऐसे में हड़ताल का सीधा असर आम लोगों पर होगा। स्ट्राइक की वजह से दूध, फल-सब्जियों की आवक रुकेगी और फिर इससे महंगाई बढ़ेगी। 

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