मोदी सरनेम मामला: राहुल गांधी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर लगाई रोक

Rozanaspokesman

 राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर कांग्रेस ने कहा, यह नफरत के खिलाफ प्यार की जीत है. सत्यमेव जयते-जय हिन्द.

Rahul Gandhi

New Delhi:  सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए राहुल की सजा पर रोक लगा दी है.  साथ ही कोर्ट ने उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल कर दी।

राहुल गांधी के मामले की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही थी. राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी कि शिकायतकर्ता (पूर्णेश) का असली उपनाम मोदी नहीं है. उनका मूल उपनाम भुटाला है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? सिंघवी ने कोर्ट को यह भी बताया कि जिन लोगों का नाम राहुल ने लिया है, उन्होंने केस दर्ज नहीं कराया.

न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि टिप्पणी उचित नहीं थी और सार्वजनिक जीवन में भाषण देते समय एक व्यक्ति से सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है।

पीठ ने कहा, “निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, ऐसे में अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है।”

शीर्ष अदालत गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली राहुल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उच्च न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम’ से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

 राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर कांग्रेस ने कहा, यह नफरत के खिलाफ प्यार की जीत है. सत्यमेव जयते-जय हिन्द.
 

गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में मोदी उपनाम के संबंध में की गई कथित विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। राहुल ने सभा में टिप्पणी की थी कि “सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?”