Electoral Bond Case Update: इलेक्टोरल बॉन्ड से SBI ने भी की खूब कमाई, सरकार से लिया करोड़ों रुपये का 'कमीशन'

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एसबीआई ने विभिन्न खर्च किए और केंद्रीय वित्त मंत्रालय को कमीशन के रूप में 10.68 करोड़ रुपये का बिल पेश किया।  

SBI took 'commission' of Rs 10.68 crore from Finance Ministry for electoral bonds news in hindi

Electoral Bond Case Update: इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के जरिए राजनीतिक दलों को भारी चंदा मिला है। अब जानकारी सामने आई है कि इस स्कीम से एसबीआई को भी काफी फायदा हुआ है. 2018 से 2024 तक चुनावी बॉन्ड की बिक्री करीब 30 चरणों में पूरी हुई. इन चरणों के दौरान, एसबीआई ने विभिन्न खर्च किए और केंद्रीय वित्त मंत्रालय को कमीशन के रूप में 10.68 करोड़ रुपये का बिल पेश किया।  

इंडियन एक्सप्रेस से जुड़ी रितु सरीन ने आरटीआई के जरिए ये जानकारी हासिल की है. उनकी रिपोर्ट के मुताबिक, एसबीआई द्वारा लगाए गए शुल्क अलग-अलग कीमतों के थे। सबसे कम फीस 1.82 लाख रुपये थी. सबसे ज्यादा फीस 1.25 करोड़ रुपये थी. यह शुल्क 9वें चरण में लगाया गया था, जब 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कुल 4,607 चुनावी बॉन्ड बेचे गए थे।  

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बैंक ने शुल्क वसूली के लिए वित्त मंत्रालय को भी लगातार चुनौती दी. एक बार तो फरवरी 2019 में तत्कालीन SBI चेयरमैन रजनीश कुमार ने आर्थिक मामलों के सचिव एस सी गर्ग को एक पत्र भी लिखा था. उस वक्त एसबीआई को वित्त मंत्रालय से 77.43 लाख रुपये वसूलने थे.  

इस पत्र में एसबीआई के चेयरमैन ने यह भी बताया कि यह कमीशन कैसे तय किया जा रहा है. इसके तहत फिजिकल कलेक्शन पर प्रति ट्रांजेक्शन 50 रुपये और ऑनलाइन कलेक्शन पर प्रति ट्रांजेक्शन 12 रुपये देने की बात कही गई थी। चेयरमैन की तरफ से प्रति 100 रुपये पर 5.5 पैसे कमीशन की बात कही गई थी.

एसबीआई ने यह भी कहा कि कमीशन पर 18 फीसदी जीएसटी देना होगा, जबकि एक समय बैंक ने मंत्रालय से जीएसटी पर 2 फीसदी टीडीएस लगाने की शिकायत की थी.

11 जून, 2020 को भेजे गए एक ईमेल में, एसबीआई ने 3.12 करोड़ रुपये के कमीशन भुगतान के बदले काटे गए 6.95 लाख रुपये की तत्काल वापसी की मांग की।

 इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया था. कोर्ट ने एसबीआई को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपने और चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर जानकारी प्रकाशित करने का आदेश दिया था.   

इस आदेश के बाद एसबीआई ने जानकारी देने के लिए 18 जून तक का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि जानकारी तुरंत देनी होगी. इसके बाद एसबीआई ने यह जानकारी चुनाव आयोग को सौंपी. बाद में बैंक से यह भी जानकारी मांगी गई कि किस कंपनी और व्यक्ति ने किस राजनीतिक दल को चंदा दिया. बाद में बैंक ने चुनाव आयोग के साथ बॉन्ड के यूनिक नंबर भी साझा किए.  

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