सिनेमा हॉल में सस्ते दाम पर मिलेगा खाना-पीना, तो ऑनलाइन गेमिंग पर..., GST काउंसिल ने लिए कई बड़े फैसले

Rozanaspokesman

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इसके साथ ही काउंसिल ने कुछ जीवनरक्षक दवाओं के आयात पर टैक्स छूट देने की बात कही है.

Food and drinks will be available at cheap prices in cinema halls

नई दिल्ली- वस्तु एवं सेवा कर परिषद (जीएसटी काउंसिल) ने मंगलवार को अपनी 50वीं बैठक में सिनेमा हॉल में परोसे जाने वाले खाने पर टैक्स कम करने समेत कई प्रस्तावों पर सहमति जताई। परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, कसीनो और घुड़दौड़ में दांव पर लगायी जाने वाली कुल राशि पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने का फैसला किया। “जीएसटी परिषद ने निर्णय लिया है कि ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर सट्टेबाजी पर प्रवेश बिंदु पर पूर्ण मूल्य पर 28 प्रतिशत कर लगाया जाएगा। इसके साथ ही काउंसिल ने कुछ जीवनरक्षक दवाओं के आयात पर टैक्स छूट देने की बात कही है.

परिषद ने कैंसर के इलाज वाली दवा डिनुटूक्सिमैब और दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली औषधि को जीएसटी दायरे से बाहर रखने का भी फैसला किया। इसके अलावा निजी कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को भी जीएसटी से छूट देने का निर्णय किया गया है।

सिनेमा हॉल में परोसे जाने वाले खाने पर लगेगा सिर्फ 5 फीसदी टेक्स 

राज्यों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली एक परिषद ने सिनेमा हॉल में परोसे जाने वाले खाने पर टैक्स 18 फीसदी से घटाकर सिर्फ 5 फीसदी करने का फैसला किया है. राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ​​ने कहा, 'जीएसटी परिषद द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि सिनेमा हॉल में उपभोग किए जाने वाले खाद्य और पेय पदार्थों पर 18 प्रतिशत नहीं बल्कि 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परिषद की 50वीं बैठक में लिये गये फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि ऑनलाइन गेमिंग, कसीनों पर अधिकतम दर से कर लगाने के पीछे इरादा किसी उद्योग को खत्म करना नहीं है।