राहुल को मानहानि के मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं, हम अदालत के निर्णय से असहमत: केजरीवाल

Rozanaspokesman

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अदालत ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी और उनकी सजा पर 30 दिन की रोक लगा दी,..

It is not right to implicate Rahul in defamation case, we disagree with the court's decision: Kejriwal

New Delhi: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरिवंद केजरीवाल ने सूरत की एक अदालत द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनके प्रति समर्थन जताते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि लोकसभा सदस्य को इस तरह मानहानि के मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं है तथा वह अदालत के निर्णय से असहमत हैं। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दलों एवं नेताओं पर मुकदमे करके उन्हें फंसाने की साजिश हो रही है।

केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘ग़ैर भाजपा नेताओं और पार्टियों पर मुक़दमे करके उन्हें ख़त्म करने की साज़िश हो रही है। हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं मगर राहुल गांधी जी को इस तरह मानहानि के मुक़दमे में फ़ंसाना ठीक नहीं।’’

केजरीवाल ने कहा, ‘‘जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं पर इस निर्णय से असहमत हैं।’’ उल्लेखनीय है कि सूरत की एक अदालत ने ‘‘मोदी उपनाम’’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी और उनकी सजा पर 30 दिन की रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता उसके फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें। फैसला सुनाए जाते समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे। वह आज सुबह सूरत पहुंचे।