इंडिगो के पायलट और को-पायलट पर DGCA की सख्त कार्रवाई, तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द

Rozanaspokesman

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इंडिगो ने भी मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए.

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नई दिल्ली: विमानन नियामक संस्था नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो एयरलाइंस के पायलट का लाइसेंस तीन महीने और सह-पायलट का लाइसेंस एक महीने के लिए रद्द कर दिया है. 15 जून को अहमदाबाद जा रहे इंडिगो का एक विमान उतरते समय उसका पिछला हिस्सा जमीन से टकरा गया। यदि उड़ान भरते या उतरते समय विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टकराता है तो इसे टेल स्ट्राइक कहा जाता है। इसके बाद इंडिगो ने भी मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए.

इस हादसे के बाद डीजीसीए ने पायलट और को-पायलट को डी-रोस्टर करने का आदेश जारी कर दिया. बेंगलुरु से इंडिगो की फ्लाइट 6E6595 अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरी। इंडिगो की ओर से जारी बयान के मुताबिक, लैंडिंग के दौरान विमान के पिछले हिस्से से झटका लगा। हालाँकि, विस्तृत मूल्यांकन और मरम्मत के लिए इसे अहमदाबाद में स्थित करने की घोषणा की गई थी। इस दुर्घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ.

इसके बाद इंडिगो ने इमरजेंसी लैंडिंग की विस्तृत जांच के आदेश जारी किए.

अहमदाबाद से पहले दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी ऐसी ही घटना हुई थी. 11 जून 2023 को इंडिगो का एयरबस A321 कोलकाता से दिल्ली के लिए उड़ान भर रहा था. दिल्ली में लैंडिंग के वक्त विमान का पिछला हिस्सा जमीन से टकरा गया. इसके बाद डीजीसीए ने इंडिगो के कॉकपिट क्रू को उड़ानें संचालित न करने का आदेश दिया। दिल्ली के अलावा नागपुर में भी इंडिगो की फ्लाइट टेल स्ट्राइक का शिकार हो गई.