कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को बड़ी राहत, सभी FIR इंदौर ट्रांसफर, SC ने दिया आदेश, जानें मामला..

Rozanaspokesman

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फारुकी ने हिंदू देवी-देवताओं को लेकर कथित तौर पर टिप्पणी की थी.

Big relief to comedian Munawar Farooqui

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के खिलाफ दर्ज सभी FIR को इंदौर ट्रांसफर कर दिया है। बता दें कि कॉमेडियन पर एक शो के दौरान हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ कथित तौर पर टिप्पणी करने तथा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप है. जस्टिस बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति संजय कैरोल की एक पीठ ने दिल्ली में फारूकी के खिलाफ जारी ‘प्रोडक्शन वारंट’ के संबंध में उन्हें दी गई अंतरिम राहत तीन सप्ताह और के लिए बढ़ा दी।

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने इसे रद्द करने की याचिका के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है और यदि कोई याचिका दायर की जाती है, तो उसके गुण-दोष के आधार पर कानून के अनुसार उस पर विचार किया जाएगा।

शीर्ष अदालत ने पांच फरवरी 2021 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए फारूकी को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए, तब कहा था कि सद्भाव को बढ़ावा देना संवैधानिक कर्तव्यों में से एक है।

प्राथमिकी के अनुसार, कॉमेडी शो (जिसमें कथित टिप्पणी की गई थी) एक जनवरी 2021 को इंदौर के 56 दुकान इलाके में स्थित एक कैफे में आयोजित किया गया था। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौर के बेटे एकलव्य सिंह गौर ने फारुकी और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

ये हैं मामला

बता दें कि 1 जनवरी, 2021 को इंदौर के एक कैफे में कॉमेडी शॉ का आयोजन किया गया था। यहां फारुकी ने हिंदू देवी-देवताओं को लेकर कथित तौर पर टिप्पणी की। इसके बाद वहां बैठे दर्शकों में से कुछ लोगों ने उनके खिलाफ हिंदू देवी-देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में चुटकुले बनाने को लेकर शिकायत दर्ज की थी।