कर मांग मामले में फ्लिपकार्ट को 24 फरवरी तक राहत

Rozanaspokesman

फ्लिपकार्ट की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता तरुण गुलाटी पेश हुए थे।

relief to flipkart in tax demand case till february 24

बेंगलुरु : आयकर विभाग ने कर्नाटक उच्च न्यायालय को भरोसा दिलाया है कि आयकर उपायुक्त द्वारा 1,100 करोड़ रुपये के मांग नोटिस पर फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कोई जबरिया कार्रवाई नहीं की जाएगी। कंपनी ने आकलन वर्ष 2016-17 और 2018-19 के लिए 31 जनवरी, 2023 को जारी मांग नोटिस को चुनौती देने वाली दो रिट याचिकाएं दायर की हैं।

न्यायमूर्ति बी एम श्याम प्रसाद ने छह फरवरी, 2023 को अपने अंतरिम आदेश में 24 फरवरी को अगली सुनवाई तक कोई जबरिया कार्रवाई नहीं करने के विभाग के आश्वासन को दर्ज कर लिया है।

अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा, “प्रतिवादी की तरफ से कहा गया है कि नोटिस जारी करने में कानून का बिल्कुल उल्लंघन नहीं हो सकता लेकिन अपील के दौरान कोई जबरन कार्रवाई नहीं की जा सकती और इसलिए ऐसे कदम नहीं उठाए जाएंगे।”.

अंतरिम आदेश में आगे कहा गया है, “यह आश्वासन मामले की अगली सुनवाई तक जारी रहेगा और याचिका पर अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी।’’ फ्लिपकार्ट की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता तरुण गुलाटी पेश हुए थे।