Paytm Payment Bank: RBI ने Paytm को दी थोड़ी राहत... अब 15 दिनों तक और जारी रहेंगी पेमेंट्स बैंक की सेवाएं

 RBI के मुताबिक अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन अब 29 फरवरी के बजाय 15 मार्च को लागू होगा. 

RBI Extends Deadline For services Of Paytm Payment Bank To March 15 News in Hindi

RBI Extends Deadline For services Of Paytm Payment Bank To March 15 News in Hindi:  कानूनी पेचीदगियों और नियमों के उल्लंघन में फंसे देश के बड़े डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम को कुछ राहत मिली है. दरहसल,  भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम को और 15 दिन का समय दिया है. केंद्रीय बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगे बैन को 15 दिनों के लिए टाल दिया है.  RBI के मुताबिक अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन अब 29 फरवरी के बजाय 15 मार्च को लागू होगा. 

आरबीआई ने कहा कि यह निर्णय PPBL  के ग्राहकों (व्यापारियों सहित) के हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिन्हें वैकल्पिक व्यवस्था करने और व्यापक सार्वजनिक हित के लिए थोड़ा और समय की आवश्यकता हो सकती है। मतलब साफ है कि  ग्राहक 15 मार्च 2024 तक पेटीएम वॉलेट, फास्टैग और कस्टमर अकाउंट्स में लेनदेन कर सकते है. RBI ने पेटीएम को लेकर एफएक्यू भी जारी किया है.

गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी 2024 को पेटीएम की बैंकिंग सेवा बंद करने का आदेश जारी किया था। आरबीआई ने फैसला सुनाया था कि 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम वॉलेट, पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट और फास्टैग में कोई क्रेडिट स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं अब केंद्रिय बैंक ने  पेटीएम को राहत देते हुए 15 दिन का समय और दे दिया है. अब बैन 29 फरवरी के बजाय 15 मार्च को लगेगा. पेटीएम 15 मार्च तक सर्विस दे सकता है. वहीं पेटीएम कस्टमर भी वॉलेट और फास्टैग का 15 दिन और इस्तेमाल कर सकते हैं. बता दें कि आरबीआई ने पेटीएम पर यह एक्शन नियमों के  उल्लंघन के कारण लिया है.

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