Punjab Scrap Policy: 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने पर देना होगा ग्रीन टैक्स, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

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2022 के चुनावों में मुख्यमंत्री भगवंत मान को कई जगहों पर वाहन चालकों ने रोका और इस नीति को लागू न करने के लिए कहा।

Green tax will have to be paid for driving a 15 year old vehicle punjab news in hindi

Punjab Scrap Policy News In Hindi: केंद्र सरकार 15 साल पुराने वाहनों के लिए साल 2021 में स्क्रैप पॉलिसी लेकर आई। अब नीति के बावजूद जो लोग अपने पुराने वाहन सड़कों से नहीं हटाएंगे, वे अब केवल ग्रीन टैक्स चुकाकर ही अपने वाहन सड़कों से हटा सकेंगे।

2022 के चुनावों में मुख्यमंत्री भगवंत मान को कई जगहों पर वाहन चालकों ने रोका और इस नीति को लागू न करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि वह ऐसी कोई नीति नहीं लाएंगे। अब एक रास्ता निकाला गया है, जिसे हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई है।

इतना देना होगा टैक्स-

वाहन--कर

दोपहिया वाहन--500
1500 सीसी पेट्रोल वाहन--3000 रुपये प्रति वर्ष
1500 सीसी डीजल कार----4000 रुपये प्रति वर्ष
1500 सीसी से ऊपर पेट्रोल वाहन----4,000 रुपये प्रति वर्ष
1500 सीसी से ऊपर डीजल वाहनों के लिए----- प्रति वर्ष 6,000 रु

वाणिज्यिक वाहन

आठ साल पुराना मोटरसाइकिल --- 250 रुपये प्रति वर्ष
तीन पहिया वाहन ----- 300 रुपये प्रति वर्ष
मैक्सी कैब ---- 500 रुपये प्रति वर्ष
हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) ---- 1500 रुपये प्रति वर्ष टैक्स
मध्यम मोटर वाहन - 2000 रुपये प्रति वर्ष
भारी वाहन - 2500 रुपये प्रति वर्ष

परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी लागू होने के बाद जनता के विरोध को देखते हुए पुराने वाहनों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। उन्होंने कहा कि ग्रीन टैक्स लगाने के पीछे हमारे दो उद्देश्य थे। सबसे पहले, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पुराने वाहनों को सड़क से हटाना।

विभागीय अधिकारी ने बताया कि पहले 65 सीट वाली टूरिस्ट बस का मोटर वाहन टैक्स 7000 रुपये प्रति सीट था। अब सामान्य बस में प्रति सीट 2050 रुपये, डीलक्स नॉन-एसी बस में 2650 रुपये, एसी डीलक्स बस में 4150 रुपये और सुपर इंटीग्रल बस में प्रति सीट 5,000 रुपये शुल्क लिया जाएगा।

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