Netflix News: चाइल्ड राइट बॉडी का नेटफ्लिक्स को समन, 29 जुलाई को पेश होने का आदेश, सेक्सुअल कंटेट दिखाने का मामला

गैजेट्स - ऑटो

NCPCR ने कहा है कि जून की शुरुआत में इसी मुद्दे पर नेटफ्लिक्स को पत्र लिखा गया था...

Netflix News Child Rights Body Summons Netflix showing sexual content case news in hindi

Netflix News: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने मंगलवार (23 जुलाई) को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को समन जारी किया। इसमें कहा गया है कि नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पर यौन सामग्री दिखाई जाती है और यह सामग्री नाबालिगों के लिए भी आसानी से उपलब्ध है। यह पॉक्सो एक्ट 2012 का उल्लंघन है.

NCPCR ने कहा है कि जून की शुरुआत में इसी मुद्दे पर नेटफ्लिक्स को पत्र लिखा गया था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. साथ ही, कमीशन द्वारा जारी किए गए नए समन पर नेटफ्लिक्स की ओर से कोई बयान नहीं आया है।

कमीशन ने सीपीसीआर अधिनियम 2005 की धारा 14 के तहत नेटफ्लिक्स से जुड़े अधिकारियों को मामले में अब तक उठाए गए कदमों के विवरण के साथ 29 जुलाई को दोपहर 3 बजे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा है।

वेब सीरीज के रूप में बी-ग्रेड और कम बजट की सॉफ्ट पोर्न सामग्री

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2018 से 2024 के बीच कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने बी-ग्रेड और कम बजट वाले सॉफ्ट पॉर्न कंटेंट को वेब सीरीज के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने ओटीटी पर रेगुलेशन नियम लागू कर दिए. अब सरकार इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स, 2021 के जरिए ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट पर नजर रखती है।

नियमों के मुताबिक, ओटीटी प्लेटफॉर्म को अपने कंटेंट का क्लासिफिकेशन, ऐज रेटिंग और सेल्फ रेगुलेशन का खुद पालन करना होता है।  यदि ऐसा नहीं है तो सरकार इस अधिनियम की धारा 67, 67ए और 67बी के तहत प्रस्तुत की जाने वाली आपत्तिजनक सामग्री को ब्लॉक कर सकती है।

(For More News Apart from  Kupwara terrorists Encounter continues one terrorist killed one army officer injured, Stay Tuned To Rozana Spokesman)