Patna News: उच्च न्यायालय में दाखिल रिट याचिका पर जल्द हो सुनवाई- एस डी संजय

राष्ट्रीय, बिहार

रोहिणी के तथ्यों को छिपाने की स्थिति में भ्रम में मतदाता- एस डी संजय

The writ petition filed in the High Court should be heard soon news in hindi

Patna News: पटना, सारण से राजद के प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के नामांकन में तथ्यों को छिपाने को लेकर पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका दर्ज होने के बाद आज वरीय अधिवक्ता , न्यायिक मामले एवं चुनाव आयोग प्रदेश संपर्क प्रमुख  भाजपा  एस डी संजय ने कहा कि सारण के राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के नामांकन स्वीकृत करना रिटर्निंग ऑफिसर के जल्दबाजी में लिया गया फैसला है।

उन्होंने कहा कि राजद प्रत्याशी के  नामांकन दर्ज करने के बाद भी भाजपा प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी की ओर से हम लोगों ने तथ्यों को छिपाने की शिकायत की थी, लेकिन रिटर्निंग अधिकारी ने बिना जांच किये उनका नामांकन स्वीकृत कर लिया।

मीडिया सेंटर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए  संजय ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत रिटर्निंग अधिकारी को जांच करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि यह सबको मालूम रोहिणी आचार्य दूसरे देश में सात वर्षों से रहती है। इस स्थिति में उनका पासपोर्ट स्टेटस क्या है? उनके आवास के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है।

उन्होंने कहा कि यह भी अस्पष्ट है कि उनकी वे भारत की नागरिक हैं या नहीं। ऐसी स्थिति में अपने देश के प्रति निष्ठा रख रही हैं या नहीं, यह भी जांच नहीं हुई।

संजय ने कहा कि इसी जांच के लिए पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई है और आग्रह किया गया है कि जल्द विशेष सुनवाई की जाए। उन्होंने कहा कि शपथ पत्र में भी कई झूठ बोला गया है। संपत्ति का ब्यौरा भी गलत दिया गया है। संजय ने कहा कि रोहिणी के तथ्यों के छिपाने की स्थिति में भ्रम में मतदाता भी हैं।

उन्होंने कहा कि अगर  रोहिणी चुनाव जीत भी जाती हैं तो उनके अयोग्य होने के बाद  स्थिति बदल जाएगी।

इस प्रेस वार्ता में प्रदेश सह मीडिया प्रभारी अमित प्रकाश बबलू, संजीव मिश्रा, दीपक वर्मा, प्रियंका राजलक्ष्मी, रविन्द्र राय उपस्थित रहे।

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