Manish Tiwari News: मनीष तिवारी ने चंडीगढ़ में प्रस्तावित बिजली दरों में बढ़ोतरी को बताया अनुचित

राष्ट्रीय, चंडीगढ़

"मैं जेईआरसी से अनुरोध करता हूं कि वह स्वतंत्र रूप से 20,000 रुपये प्रति माह से कम आय वाले परिवारों का डेटा प्राप्त करे-मनीष तिवारी

Manish Tiwari opposes hike in electricity rates in Chandigarh news in Hindi

Manish Tiwari News In Hindi: चंडीगढ़ के नवनिर्वाचित सांसद मनीष तिवारी ने केंद्र शासित प्रदेश के बिजली विभाग द्वारा प्रस्तावित शुल्क वृद्धि को "अनुचित" और "बिना किसी आधार" के करार दिया है और इसके बजाय संयुक्त विद्युत नियामक आयोग से 20,000 रुपये प्रति माह से कम आय वाले परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का अनुरोध किया है।

तिवारी ने संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) से अनुरोध किया है कि वह इस प्रस्ताव को शुरू में ही खारिज कर दे। उन्होंने एक्स पर लिखा, "मैं जेईआरसी से अनुरोध करता हूं कि वह स्वतंत्र रूप से 20,000 रुपये प्रति माह से कम आय वाले परिवारों का डेटा प्राप्त करे और चंडीगढ़ विद्युत विभाग को उन्हें 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का निर्देश दे। सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़े ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास उपलब्ध हैं।"

लोकसभा चुनाव के दौरान स्थानीय कांग्रेस के घोषणापत्र में भी मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया था। कांग्रेस ने हर घर को हर महीने 20,000 लीटर मुफ्त पानी देने का भी वादा किया है।

तिवारी ने आगे कहा, "अगर एनडीए/भाजपा सरकार 75 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे सकती है, तो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ उन लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली क्यों नहीं दे सकता, जिन्हें इस सहायता की आवश्यकता है? यह आप की पंजाब सरकार द्वारा अगले दरवाजे (मोहाली में) दी जा रही है। यदि मुफ्त भोजन मुफ्त नहीं है, तो उन लोगों को मुफ्त बिजली दें, जिन्हें इस जरूरत-आधारित सहायता की आवश्यकता है।"

कांग्रेस सांसद का यह यूटी प्रशासन के कदम के खिलाफ निर्वाचित होने के बाद पहला बयान है। यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि यूटी बिजली विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मौजूदा बिजली दरों में लगभग 19.44 प्रतिशत की औसत वृद्धि का प्रस्ताव दिया है।

जेईआरसी के समक्ष प्रस्तुत याचिका में विभाग ने चालू वित्त वर्ष के लिए विभिन्न घरेलू और वाणिज्यिक श्रेणियों में निर्धारित और ऊर्जा शुल्क में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। हालांकि, विभाग संशोधित दरों को आयोग से मंजूरी मिलने के बाद ही लागू कर सकता है।

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