Chandigarh News: चंडीगढ़ में बैंकों से 300 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोपी आएगा भारत

राष्ट्रीय, चंडीगढ़

सीबीआई द्वारा इस घोटाले का खुलासा करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुखविंदर सिंह छाबड़ा समेत 50 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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Chandigarh News In Hindi: चंडीगढ़ में बैंकों से 300 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी कर थाईलैंड में छिपे सुखविंदर सिंह छाबड़ा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। क्योंकि अब ईडी इस आरोपी को भारत लाने की तैयारी कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम, चंडीगढ़ के तहत विशेष अदालत को मामले की सूचना दी।

इस संबंध में छाबड़ा पर इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा से करीब 300 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में फरार होने का आरोप है। सीबीआई वहीं ईडी द्वारा मामला दर्ज करने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं के तहत जांच शुरू की गई।

मामले में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। उक्त मामले में पी.एम.एल.ए. विशेष अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है। ईडी सबसे पहले आरोपियों को थाईलैंड से लाने के लिए समन जारी करेगी। इसके बाद गृह मंत्रालय की मदद से आगे की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक इंडियन ओवरसीज बैंक के अधिकारियों और कुछ कारोबारियों की मिलीभगत से बैंकों को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है।

आरोपी बैंक अधिकारियों ने हांगकांग की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। दिल्ली सीबीआई द्वारा इस घोटाले का खुलासा करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुखविंदर सिंह छाबड़ा समेत 50 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

इस घोटाले का पर्दाफाश दिल्ली सीबीआई ने 8 अगस्त 2016 को किया था। आरोप है कि इंडियन ओवरसीज बैंक की चंडीगढ़ शाखा के विदेशी मुद्रा विभाग में 2010 से तैनात आशु मेहरा और अन्य ने हांगकांग की कंपनी को फायदा पहुंचाने की साजिश रची। इसके चलते इंडियन ओवरसीज बैंक समेत पंजाब नेशनल बैंक, दुबई और बैंक ऑफ बड़ौदा बहामास ब्रांच को 47.86 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन मिला।

जांच में पता चला कि हांगकांग की कंपनी मेसर्स कलर वेब लिमिटेड ने भुगतान के लिए पीएनबी से संपर्क किया था। बैंक ऑफ बड़ौदा की दुबई और बहामास शाखाओं को अधिकारियों की अनुमति के बिना छूट पत्र जारी किए गए थे। उसके आधार पर दोनों बैंकों ने विदेश में उन कंपनियों को करोड़ों रुपये का भुगतान जारी किया। बाद में आरोपी कंपनी ने उक्त बैंकों से लिया गया कर्ज नहीं चुकाया।

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