हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह जमानत के हकदार नहीं, चंडीगढ़ SIT ने कोर्ट में कहा

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, चंडीगढ़

नवाई के दौरान चंडीगढ़ की एसआईटी ने जवाब दिया कि संदीप सिंह जमानत के हकदार नहीं हैं.

Sandeep Singh

चंडीगढ़ - हरियाणा की जूनियर महिला कोच के यौन उत्पीड़न मामले में शामिल हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी पर चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। एसआईटी ने कहा है कि संदीप सिंह की जमानत का कोई आधार नहीं है, इसलिए जमानत याचिका खारिज की जाए. इस संबंध में कोच पक्ष के वकीलों ने भी संदीप सिंह की जमानत को लेकर कोर्ट में विरोध प्रदर्शन किया.

इस मामले को लेकर आज कोर्ट में फिर सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान महिला कोच के वकील ने कहा कि आरोपी की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका की कॉपी शिकायतकर्ता को उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसे लेकर उसने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. जिस पर कोर्ट ने जमानत याचिका की कॉपी शिकायतकर्ता को देने का आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ की एसआईटी ने जवाब दिया कि संदीप सिंह जमानत के हकदार नहीं हैं.