SC order on Chandigarh Mayor Election चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कहा- 8 अमान्य वोटों की फिर हो गिनती

राष्ट्रीय, चंडीगढ़

आठ वोटो को वैध माना जाए, इसके बाद, इन वोटो के आधार पर चंडीगढ़ मेयर चुनाव परिणाम की घोषणा कि जाए- SC

Supreme Court order on Chandigarh Mayor Election: 8 invalid votes should be counted again-SC

SC order on Chandigarh Mayor Election:सुप्रीम कोर्ट में आज हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव की सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत प्राप्त हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस बात पर ध्यान दिया कि सभी अमान्य आठ मतपत्रों में आप मेयर उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में वोट पड़े हैं। ऐसे सुप्रीम कोर्ट की और से ये निर्देश दिया गया है कि मतदान के वोटों की दोबारा गिनती की जाएगी और इन आठ वोटो को वैध माना जाए। इसके बाद, इन वोटो के आधार पर चंडीगढ़ मेयर चुनाव परिणाम की घोषणा कि जाए।

ऐसे में चंडीगढ़ भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती है। गौर हो की भारतीय जनता पार्टी के मनोज सोनकर ने मेयर पद पर अपने प्रतिद्वंद्वी को 12 वोटों के मुकाबले 16 वोट पाकर कुलदीप कुमार को हरा दिया। वहीं इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सोनकर ने इस्तीफा दे दिया, जबकि इस दौरान आप के तीन पार्षद भी भाजपा में शामिल हो गए।

रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह की खिंचाई करते हुए सीजेआई ने वकीलों को मतपत्र दिखाए और देखा कि सभी आठों को आप के पार्षद कुलदीप कुमार के लिए मोहर मिली थी और वोट उनके लिए डाले गए थे। "रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह क्या करते हैं, वह एक लाइन डालते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने लाइनें इसलिए लगाईं क्योंकि मतपत्र विकृत हो गए थे। मतपत्र कहां विकृत है?"

मसीह पर अवैध घोषित किए गए आठ मतपत्रों को विकृत करने का आरोप लगाया गया है। इससे पहले, रिटर्निंग ऑफिसर ने आठ मतपत्रों पर एक्स निशान लगाने की बात स्वीकार की थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे मिश्रित न हों।

खैर चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की और से अब यह निर्देश दिया गया है कि मतदान के वोटों की दोबारा गिनती की जाए और इन आठ वोटो को वैध माना जाए। बहरहाल इस मामले में क्या आप और कांग्रेस की जीत होगी ये तो इस मामले में आगे की कार्यवाही के बाद ही तय होगा। 

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