ग्राहक को नए पते पर नहीं दिया पुराना इंटरनेट कनेक्शन, कंपनी पर लगा 20 हजार रुपये का जुर्माना

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, चंडीगढ़

नए पते पर शिफ्ट होने पर कंपनी ने कनेक्शन शिफ्ट नहीं किया।

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चंडीगढ़ - जिला उपभोक्ता आयोग ने इंटरनेट प्रदाता कंपनी भारती एयरटेल लिमिटेड पर सेवा में लापरवाही बरतने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। याचिका में सेक्टर-63 के पुष्कर भारद्वाज ने कहा कि वह सेक्टर-46 में रहते थे। उन्हें 30 मई 2020 को एयरटेल एक्सस्ट्रीम फाइबर कनेक्शन मिला। उन्होंने तीन महीने के लिए 2828 रुपये का भुगतान किया था। कंपनी ने कहा कि अगर वे दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो उनका वही कनेक्शन नए पते पर मुफ्त में शिफ्ट कर दिया जाएगा। नया कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं होगी.

नए पते पर शिफ्ट होने पर कंपनी ने कनेक्शन शिफ्ट नहीं किया। कंपनी ने बहाना बनाया कि उस इलाके में फाइबर केबल नहीं है, इसलिए उन्हें वहां यह कनेक्शन नहीं मिल पाएगा. कंपनी ने उपभोक्ता आयोग में भी यही दलील दी थी. लेकिन भारद्वाज ने कहा कि जुलाई 2020 में कंपनी ने उनके नए पते पर नया कनेक्शन दिया है, जबकि पहले वह इस बात से इनकार कर रहे थे कि इलाके में फाइबर केबल नहीं है.

ऐसे में आयोग ने कहा कि जून-2020 में कंपनी ने नॉन-वायर एरिया बताकर ग्राहक के पुराने कनेक्शन को शिफ्ट नहीं किया तो अगले महीने उसी एरिया में नया कनेक्शन कैसे लगाया जा सकता है. कंपनी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. जिसके चलते उपभोक्ता आयोग ने कंपनी पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.