महिला कोच से छेड़छाड़ का मामला: हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ चालान पेश

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, चंडीगढ़

ब कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा. आरोप के बाद इस मामले में संदीप सिंह के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू होगा.

Sandeep Singh

चंडीगढ़ - महिला कोच से छेड़छाड़ मामले में हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ चंडीगढ़ कोर्ट में चालान पेश कर दिया है. अब कोर्ट इस मामले में आरोप तय करने पर सुनवाई करेगा. आरोप तय होने के बाद इस मामले में संदीप सिंह के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू होगा.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, चंडीगढ़ पुलिस ने इस चालान में शिकायतकर्ता महिला कोच और संदीप सिंह के बीच हुई सोशल मीडिया चैट को भी शामिल किया है. पुलिस ने यह चालान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमन इंदर सिंह संधू की अदालत में पेश किया है. इसके साथ ही कोच के वकील का कहना है कि पुलिस ने रेप की कोशिश को लेकर आईपीसी की धारा 376 और 511 नहीं जोड़ी है.

हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह से छेड़छाड़ मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने महिला कोच के मोबाइल फोन का डेटा हासिल कर लिया है. मोबाइल फोरेंसिक और साइबर एक्सपर्ट की जांच के बाद फोन और सोशल मीडिया पर हुई चैट का डेटा रिकवर किया गया. मंत्री के दो मोबाइल फोन भी जांच के लिए जब्त कर लिये गये हैं. महिला के मुताबिक खेल मंत्री ने उसे खुश रखने के लिए कहा था तभी वो भी उसे  खुश रखेंगे. महिला कोच ने इसकी शिकायत पिछले साल दिसंबर में चंडीगढ़ पुलिस को दी थी.

पीड़ित महिला कोच के वकील दीपांशु बंसल ने संदीप सिंह के खिलाफ मामले में चंडीगढ़ पुलिस द्वारा पेश किए गए चालान पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि पुलिस ने इस मामले में दुष्कर्म के प्रयास के संबंध में आईपीसी की धारा 376 और 511 नहीं जोड़ी है. इन धाराओं को जोड़ने के लिए, वह महाभियोग की कार्यवाही के बारे में सुनवाई के दौरान अदालत में बहस करेंगे।