सोमनाथ भारती को SC से राहत, यूपी के अस्पताल पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कार्यवाही पर लगाई रोक

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, दिल्ली

भारती के खिलाफ उनकी टिप्पणी को लेकर रायबरेली और अमेठी में दो मामले दर्ज किए गए थे।

SC relief to Somnath Bharti,

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में अस्पतालों और स्कूलों की स्थिति पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता सोमनाथ भारती के खिलाफ सुल्तानपुर अदालत में लंबित कार्यवाही पर सोमवार को रोक लगा दी।

भारती ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित मामले को यहां राउज एवेन्यू अदालत में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने अपने 10 अप्रैल के अंतरिम आदेश को पूर्ण बनाते हुए भारती को याचिका की प्रति उत्तर प्रदेश सरकार को देने का निर्देश दिया। भारती की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने पीठ को बताया कि नोटिस जारी करने के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ है।

शीर्ष अदालत ने 10 अप्रैल को उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था और मामले को स्थानांतरित करने की मांग करने वाली भारती की याचिका पर कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

भारती के खिलाफ उनकी टिप्पणी को लेकर रायबरेली और अमेठी में दो मामले दर्ज किए गए थे। आप नेता ने आरोप लगाया कि दोनों मामले राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से दर्ज किये गये हैं। 

भारती ने 10 जनवरी, 2021 को अपनी यात्रा के दौरान अमेठी जिले में मीडिया से बात करते हुए कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी। स्थानीय निवासी सोमनाथ साहू द्वारा उनके खिलाफ दी गई शिकायत के बाद अमेठी के जगदीशपुर पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।