दिल्ली दंगे : अदालत ने अभियोजन पक्ष को दी चेतावनी, सुनवाई स्थगित

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, दिल्ली

मामले पर अब चार जुलाई को सुनवाई होगी।

Delhi riots: Court warns prosecution, hearing adjourned

New Delhi: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगों से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रही एक अदालत ने अभियोजन पक्ष को चेताया कि वह सरकारी वकील द्वारा अपनी अनुपस्थिति में एक महत्वपूर्ण गवाह से पूछताछ के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं करने के परिदृश्य को न दोहराए।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला पांच आरोपियों के खिलाफ दयालपुर थाने में दर्ज दंगा और आगजनी के एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। अभियोजन पक्ष के गवाह हरेंद्र सिंह की उपस्थिति का जिक्र करने के बाद, न्यायाधीश ने कहा कि संबंधित विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) उनसे पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हैं, न ही सिंह निजी कठिनाई के आधार पर अपना बयान देने को तैयार हैं।

एएसजे प्रमाचला ने कहा कि यह ‘‘खराब परिदृश्य’’ है जहां एसपीपी हरेंद्र सिंह से पूछताछ के लिए ‘‘पर्याप्त व्यवस्था’’ किए बिना दिल्ली से बाहर हैं जबकि हरेंद्र सिंह मामले में ‘‘महत्वपूर्ण गवाह’’ है। न्यायाधीश ने शनिवार को पारित एक आदेश में कहा, ‘‘इन परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष को चेतावनी के साथ मामले की सुनवाई को आज स्थगित करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।’’ मामले पर अब चार जुलाई को सुनवाई होगी।