Supreme Court News: LG बिना सलाह के कर सकते हैं नियुक्ति...सुप्रीम कोर्ट से AAP को बड़ा झटका

राष्ट्रीय, दिल्ली

दिल्ली सरकार ने कहा कि एलजी उनसे परामर्श किए बिना मनमाने ढंग से उनकी नियुक्ति की है।

Supreme Court News: LG can appoint without consultation...big blow to AAP from Supreme Court

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर अपना फैसला सुनाया है, जिसमें राज्य कैबिनेट की सलाह पर उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में 10 एल्डरमैन की नियुक्ति की गई। आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. उन्होंने दिल्ली सरकार की दलील खारिज कर दी. दिल्ली सरकार ने कहा कि एलजी उनसे परामर्श किए बिना मनमाने ढंग से उनकी नियुक्ति की है।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दिल्ली के उपराज्यपाल के पास दिल्ली सरकार की सहायता और सलाह के बिना दिल्ली नगर निगम में एल्डरमेन को नामित करने की शक्ति है। अदालत ने कहा कि यह शक्ति दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) अधिनियम, 1993 के तहत एक वैधानिक शक्ति है और इसलिए राज्यपाल को दिल्ली सरकार की सलाह पर कार्य करने की आवश्यकता नहीं है।

चूँकि यह एक विधायी शक्ति थी न कि कार्यकारी शक्ति, इसलिए एलजी से अपेक्षा की जाती है कि वह वैधानिक आदेशों के अनुसार कार्य करें, न कि दिल्ली सरकार की सहायता और सलाह पर.  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से एमसीडी के लिए 10 एल्डरमैन को नामित कर सकते हैं. एलजी बिना सलाह के सीधे नियुक्ति कर सकते हैं. यह संसद द्वारा बनाया गया कानून है.

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