दिल्ली की एक अदालत ने CM केजरीवाल की पत्नी को किया तलब

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, दिल्ली

बीजेपी नेता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी ने जन प्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया है.

Delhi court summons Kejriwal's wife

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने दो विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराकर कथित तौर पर कानून का उल्लंघन करने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को तलब किया है.

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अरजिंदर कौर ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता हरीश खुराना की अर्जी पर सुनीता केजरीवाल को 18 नवंबर को आरोपी के तौर पर तलब किया है.

बीजेपी नेता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी ने जन प्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया है.

29 अगस्त को पारित एक आदेश में, न्यायाधीश ने कहा, “शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों के साक्ष्य पर विचार करने के बाद, इस अदालत का मानना ​​है कि आरोपी सुनीता केजरीवाल के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत अपराध का मामला बनता है। इसलिए आरोपी को तदनुसार तलब किया जाना चाहिए। इस अपराध में अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान है।

खुराना ने दावा किया कि सुनीता केजरीवाल उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र (संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद) और दिल्ली के चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 17 का उल्लंघन है। उन्होंने दावा किया कि उनका अपराध अधिनियम की धारा 31 के तहत दंडनीय है, जो झूठी घोषणाओं से संबंधित है।