Arvind Kejriwal :सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील ने क्यों किया 'ट्रंप' का जिक्र?

राष्ट्रीय, दिल्ली

दिल्ली के मुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व करने वाले अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाल के दिनों में 'ट्रम्प' एक खतरनाक शब्द बन गया है।

Why did Arvind Kejriwal's lawyer mention 'Trump' in the Supreme Court? News in hindi

Arvind Kejriwal News In Hindi: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विशेष उल्लेख किया गया।

दिल्ली के मुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व करने वाले अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाल के दिनों में 'ट्रम्प' एक खतरनाक शब्द बन गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने टिप्पणी की कि "संविधान का अनुच्छेद 21 और 22 पीएमएलए की धारा 45 को मात देगा," और कहा, "आजकल, 'ट्रम्प' एक खतरनाक शब्द है"।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है। केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए और जमानत की मांग करते हुए याचिका दायर की है।

सुनवाई के दौरान सिंघवी ने अदालत को बताया कि कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में जमानत पर उनकी रिहाई को रोकने के लिए सीबीआई ने "जल्दबाजी में गिरफ्तारी" की। सिंघवी ने याद दिलाया कि उनके मुवक्किल को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज धन शोधन मामले में तीन अलग-अलग मौकों पर रिहा किया गया था, जहां जमानत देने की कठोरता बहुत अधिक है।

उन्होंने इस साल मई में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए आप सुप्रीमो की 21 दिन की अंतरिम रिहाई, उसके बाद 12 जुलाई को शीर्ष अदालत द्वारा दी गई अंतरिम जमानत और उन्हें नियमित जमानत देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, जिस पर बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा किए गए "मौखिक उल्लेख" पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी।

जब सिंघवी ने केजरीवाल के लिए जमानत मांगी और कहा कि उनके भागने का खतरा नहीं है, तो सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल को पहले जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए।

सिंघवी ने पीठ को बताया कि केजरीवाल को उनकी गिरफ्तारी से पहले सीबीआई द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया था और ट्रायल कोर्ट द्वारा एकतरफा गिरफ्तारी आदेश पारित किया गया था। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए जमानत की मांग करते हुए सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल एक संवैधानिक पदाधिकारी हैं और उनके भागने का कोई खतरा नहीं है।

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