Arvind Kejriwal News: दिल्ली HC ने खारिज की अरविंद केजरीवाल की याचिका, ईडी गिरफ्तारी को माना वैध

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, दिल्ली

दिल्ली उच्च न्यायालय का कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी जिसके कारण उन्हें केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा।

Delhi HC rejects Arvind Kejriwal's petition, accepts ED arrest as valid

Delhi High Court on  CM Arvind Kejriwal  Petition: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशाल (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया है।

बता दें कि दिल्ली की आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. वहीं केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी और निचली अदालत के रिमांड पर भेजने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.  वहीं आज (9 अप्रैल) हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.

दिल्ली उच्च न्यायालय का कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी जिसके कारण उन्हें केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा। केजरीवाल के जांच में शामिल न होने, उनके द्वारा की गई देरी का असर न्यायिक हिरासत में बंद लोगों पर भी पड़ रहा था।

दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी वैध है. कोर्ट ने कहा कि जरूरी हो तो ईडी गिरफ्तार कर सकती है.

दिल्ली HC द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती करने वाली याचिका खारिज करने पर  ईडी की ओर से पक्ष रख रहे  ASG एसवी राजू ने कहा, "आज जो फैसला आया वह जज ने बहुत मेहनत के बाद दिया है और न्याय किया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सबूत मिले हैं। मनी ट्रेल और मनी लॉन्ड्रिंग के भी सबूत मिले हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गिरफ्तारी गैर कानूनी है लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील को खारिज करते हुए कहा कि गिरफ्तारी कानूनी है।"

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