हेट स्पीच मामला: दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में पेश की रिपोर्ट, कहा- 'पहलवानों के खिलाफ हेट स्पीच का कोई मामला नहीं बनता' ,

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, दिल्ली

मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जांच कर 9 जून तक रिपोर्ट पेश करने को कहा था.

'No case of hate speech can be made out against wrestlers

New Delhi: बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का आंदोलन अभी भी जारी है, हालांकि सरकार से बातचीत के बाद पहलवानों ने प्रदर्शन स्थगित कर रखा है.  वहीं अब इस बीच पहलवानों के खिलाफ हेट स्पीच का मामला दर्ज करने की मांग पर कार्रवाई शुरू हो गई है. दिल्ली पुलिस ने  बृजभूषण शरण सिंह पर ‘झूठे आरोप’ लगाने और नफरती भाषण देने के लिए पहलवानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध वाली याचिका पर शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट में कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल की। पुलिस की इस रिपोर्ट में कहा है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पहलवानों पर हेट स्पीच का कोई मामला नहीं बनता है.

 गौरतलब है कि पहलवानों ने बीती 23 अप्रैल, 2023 से 28 मई तक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया था, इसी बीच  पहलवानों के  खिलाफ हेट स्पीच का मामला दर्ज करने को लेकर याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में कहा गया, पहलवानों ने प्रधानमंत्री मोदी और बृजभूषण शरण के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था और यह हेट स्पीच के तहत आता है. 

मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जांच कर 9 जून तक रिपोर्ट पेश करने को कहा था.

क्या कहती है  दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट 

दिल्ली पुलिस ने आज पटियाला हाउस कोर्ट में रिपोर्ट पेश की.  रिपोर्ट में पुलिस का कहना है कि शिकायतकर्ता बम बम महाराज की ओर से  उपलब्ध कराए गए वीडियो में बजरंग पुनिया या विनेश फोगाट या कोई दूसरा पहलवान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे लगाते नहीं नजर आ रहे हैं . लिहाजा उनके खिलाफ नफरती भाषण का कोई मामला नहीं बनता है।

इसके साथ ही पुलिस ने अदालत से याचिका को खारिज करने का आग्रह किया है.वहीं अदालत ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए सात जुलाई की तारीख तय की।  

बता दें कि  कोर्ट ने ‘अटल जन पार्टी’ का राष्ट्रीय प्रमुख होने का दावा करने वाले बम बम महाराज नौहटिया की ओर से पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।