New Delhi Crime: दक्षिण पश्चिम दिल्ली में पति ने की पत्नी की हत्या

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, दिल्ली

हत्या में दो अन्य व्यक्तियों ने उस महिला के पति की मदद की थी।

photo

New Delhi: दक्षिण पश्चिम दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में 31 वर्षीय एक महिला की उसके पति ने कथित तौर पर हत्या कर दी क्योंकि वह उसके व्यवहार से खुश नहीं था। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि पीड़िता (31) की गला घोंटकर कथित तौर पर हत्या कर दी गई और उसके शव को झील खुर्द सीमा के पास वन में फेंक दिया गया। हत्या में दो अन्य व्यक्तियों ने उस महिला के पति की मदद की थी। पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) चंदन चौधरी ने बताया कि शनिवार को पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) को फतेहपुर बेरी में झील खुर्द सीमा के पास वन में एक महिला का शव मिलने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और निगरानी के माध्यम से शनिवार देर रात करीब एक बजकर चालीस मिनट पर एक ऑटोरिक्शा की गतिविधि संदिग्ध पाई गई।

ऑटोरिक्शा के मार्ग का पता लगाया गया, उसके पंजीकरण नंबर की पहचान की गई और छतरपुर निवासी इसके चालक अरुण को गदाईपुर बैंड रोड के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

डीसीपी ने बताया कि अरुण ने मृतक की पहचान धर्मवीर की पत्नी स्वीटी के रूप में की और कबूल किया कि उसने और उसके नांगलोई निवासी रिश्तेदार धर्मवीर और सत्यवान ने हरियाणा सीमा के पास गला घोंटकर स्वीटी की हत्या करने के बाद शव को वन में फेंक दिया।

डीसीपी चौधरी के अनुसार, अरूण ने कहा कि वह उस इलाके के बारे में जानता था और आरोपियों ने अपराध को अंजाम देने और शव को ठिकाने लगाने के लिए वन क्षेत्र को चुना।

अरूण ने बताया कि धर्मवीर अपनी पत्नी के व्यवहार से खुश नहीं था क्योंकि वह अक्सर बिना किसी कारण के महीनों के लिए घर से चली जाती थी। उसने यह भी खुलासा किया कि पीड़िता के माता-पिता या परिवार के बारे में कोई नहीं जानता क्योंकि धर्मवीर ने एक अज्ञात महिला को 70,000 रुपये देकर उससे शादी की थी।

पुलिस ने बताया कि स्वीटी ने कभी अपने माता-पिता या परिवार के सदस्यों के बारे में बातचीत नहीं की औऱ हमेशा यही बताया कि वह पटना की रहने वाली है।

हत्या के संबंध में फ़तेहपुर बेरी पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना) और 34 (साझा मंशा) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।  पुलिस ने बताया कि धर्मवीर, सत्यवान और अरुण को गिरफ्तार कर, अपराध में इस्तेमाल किए गए ऑटोरिक्शा को जब्त कर लिया गया और मामले की जांच जारी है।