Delhi Excise Policy Case: आप नेता मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी तीन दिनों की अंतरिम जमानत

राष्ट्रीय, दिल्ली

कोर्ट ने सिसोदिया को यह अंतरिम जमानत भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए दी है।

Court grants three days interim bail to AAP leader Manish Sisodia

Manish Sisodia News: राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले में गिरफ्तार आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत दी है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें तीन दिन की अंतरिम जमानत दी है. कोर्ट ने सिसोदिया को यह अंतरिम जमानत भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए दी है।

विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने क्रमश: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए जा रहे भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में 13 से 15 फरवरी तक सिसोदिया को राहत दी है।

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गौरतलब है कि सीबीआई ने अब निरस्त की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को बनाने एवं क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार को लेकर 26 फरवरी, 2023 को पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें संबंधित धनशोधन मामले में नौ मार्च, 2023 को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया था।

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