दिल्ली आबकारी ‘घोटाला’: उच्च न्यायालय ने नायर की याचिका पर ईडी से मांगा जवाब

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, दिल्ली

उच्च न्यायालय ने ईडी को नोटिस जारी करने के बाद मामले की सुनवाई मई तक के लिए स्थगित कर दी।

Delhi excise 'scam': HC seeks ED response on Nair's plea

 New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में कारोबारी व आम आदमी पार्टी (आप) के संचार प्रभारी विजय नायर की जमानत याचिका पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने याचिका पर एजेंसी को नोटिस जारी किया, जिसमें नायर ने कहा है कि वह आम आदमी पार्टी (आप) के केवल मीडिया एवं संचार प्रभारी थे और आबकारी नीति बनाने या लागू करने में किसी भी तरह शामिल नहीं थे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक जुड़ाव के कारण उन्हें “प्रताड़ित” किया जा रहा है।

निचली अदालत ने 16 फरवरी को नायर और चार अन्य आरोपियों समीर महेंद्रू, शरत रेड्डी, अभिषेक बोइनपल्ली और बिनॉय बाबू को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि विस्तृत जांच लंबित है और यह मानना ​​संभव नहीं है कि रिहा होने पर वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे। उच्च न्यायालय ने ईडी को नोटिस जारी करने के बाद मामले की सुनवाई मई तक के लिए स्थगित कर दी।