बसों में ‘पैनिक बटन’, ‘ट्रैकिंग डिवाइस’ लगाना सुनिश्चित करे दिल्ली सरकार : अदालत

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, दिल्ली

डीटीसी बसों में छिनैती, चोरी और छेड़खानी जैसी घटनाओं पर चिंता जताते हुए एक जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय का निर्देश आया।

Delhi government must ensure installation of 'panic buttons', 'tracking devices' in buses: court

New Delhi : दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में ‘पैनिक बटन’ (आपात संदेश बटन) और ‘ट्रैकिंग डिवाइस’ लगाने की परियोजना को पूरा करने का निर्देश दिया है। डीटीसी बसों में छिनैती, चोरी और छेड़खानी जैसी घटनाओं पर चिंता जताते हुए एक जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय का निर्देश आया।

दिल्ली सरकार द्वारा उच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि क्लस्टर योजना के तहत और डीटीसी बेड़े में शामिल की जा रहीं सभी नयी बस वैधानिक आवश्यकता के अनुसार सीसीटीवी, पैनिक बटन और वाहन निगरानी प्रणाली से लैस हैं।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने अपने हालिया आदेश में कहा कि दिल्ली सरकार ठेकेदार के साथ निष्पादित समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार समयसीमा के भीतर सभी बसों में पैनिक बटन और स्वचालित वाहन अवस्थिति निगरानी प्रणाली (एवीएलटीएस) स्थापित करने संबंधी परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करे।