Delhi excise policy 'scam' Case: दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे संजय सिंह

राष्ट्रीय, दिल्ली

हाई कोर्ट ने 7 फरवरी को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी, लेकिन निचली अदालत को सुनवाई तेज करने का निर्देश दिया.

AAP leader Sanjay Singh reached Supreme Court against the order of Delhi High Court

Sanjay Singh Reached Supreme Court Against the order of Delhi High Court News In Hindi: आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 'घोटाले' से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

बता दें कि हाई कोर्ट ने 7 फरवरी को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी, लेकिन निचली अदालत को सुनवाई तेज करने का निर्देश दिया. संजय सिंह दिल्ली से राज्यसभा के लिए दोबारा चुने गए हैं। हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका वकील विवेक जैन और रजत भारद्वाज के माध्यम से दायर की गई है।

फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि जमानत देने के इस चरण में सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के बयान की स्वीकार्यता के मुद्दे की जांच नहीं की जा सकती और सुनवाई के दौरान इसकी जांच की जाएगी. कोर्ट ने कहा था कि सरकारी गवाह अरोड़ा और गवाहों के बयानों समेत सिंह के खिलाफ उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए इस स्तर पर राहत नहीं दी जा सकती.

संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने 4 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था। उन्होंने इस आधार पर उच्च न्यायालय से जमानत मांगी थी कि वे तीन महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों में उनकी कोई भूमिका नहीं है। वहीं डी ने हाई कोर्ट में दावा किया कि संजय सिंह घोटाले में प्रमुख साजिशकर्ता है और उन्होंने अपराध से दो करोड़ रुपये की आय प्राप्त की।

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