40 बाइक टैक्सी चालकों ने दिल्ली के परिवहन मंत्री से प्रतिबंध से राहत का किया अनुरोध

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बाइक-टैक्सी कंपनी ‘रैपिडो’ और ‘उबर’ को राष्ट्रीय राजधानी में परिचालन पर रोक लगा दी थी.

Forty bike taxi drivers request Delhi Transport Minister for relief from ban

New Delhi: राष्ट्रीय राजधानी में बाइक टैक्सी के 40 चालकों के समूह ने दिल्ली सरकार द्वारा उनके खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर रोक के लिए दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। दिल्ली सरकार ने फरवरी में बाइक टैक्सी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी।

समूह ने गहलोत के कार्यालय को सौंपे ज्ञापन में कहा कि दिल्ली सरकार उनकी सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने पर अडिग है। ज्ञापन में कहा गया है, "घर का खर्च पूरा करने, अपने बच्चों को शिक्षा देने और अपने माता-पिता का इलाज कराने में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।"

ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि ‘डिलीवरी’ सेवाएं अब भी जारी हैं, लेकिन बाइक टैक्सी चालकों को "निशाना" बनाया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें बाइक-टैक्सी कंपनी ‘रैपिडो’ और ‘उबर’ को राष्ट्रीय राजधानी में परिचालन की अनुमति दी गई थी और दिल्ली सरकार से कहा गया था कि नयी नीति बनाये जाने तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की एक अवकाशकालीन पीठ ने दोनों कंपनी को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनकी याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध करने की स्वतंत्रता प्रदान की।