1984 सिख दंगा मामला: राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को किया बरी

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, दिल्ली

मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ 15 सितंबर को फैसला टाल दिया था.

1984 Sikh Genocide: Delhi court acquits Congress's Sajjan Kumar

नई दिल्ली: 1984 सिख दंगा मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी कर दिया है. इससे पहले कोर्ट ने 1984 के सुल्तानपुरी सिख दंगे मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ 15 सितंबर को फैसला टाल दिया था.

कोर्ट ने 23 अगस्त को कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय किए थे. मामला जनकपुरी और विकासपुरी में सिखों की हत्या से जुड़ा है. सज्जन कुमार पर हत्या की कोशिश, भीड़ को उकसाने और दंगा कराने का आरोप लगाया गया है. कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 153A, 295R/W149, 307, 308, 323, 325, 395, 436 के तहत आरोप तय किये थे.

इसके साथ ही कोर्ट ने हत्या की धारा 302 को खारिज कर दिया था. गौरतलब है कि सज्जन कुमार पर 1984 में दिल्ली में हुए सिख दंगे के दौरान जनकपुरी में रहने वाले दो सिखों सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की हत्या का आरोप है।