Manish Sisodia Bail Update : सिसोदिया को नहीं मिली जमानत, SC ने कहा- शराब घोटाले में 338 करोड़ का लेन-देन हुआ

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, दिल्ली

 कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 6 से 8 महीने में पूरी करने का भी निर्देश दिया है.

Manish Sisodia

 Delhi Liquor Policy Scam Case Supreme Court : दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. बता दें कि ईडी ने AAP नेता को 26 फरवरी को दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया था. 

30 अक्टूबर यानी आज न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि इस मामले में 336 करोड़ रुपये का लेन-देन साबित हुआ है। और सिसोदिया की इस मामले में भूमिका संदिग्ध लग रही है.  कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 6 से 8 महीने में पूरी करने का भी निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि, 'हमने कहा कि कुछ पहलू अभी भी संदिग्ध हैं, लेकिन 338 करोड़ रुपये के ट्रांसफर का पहलू लगभग साबित हो रहा है. इसलिए जमानत अर्जी खारिज की जा रही है लेकिन एक बात और हम कहना चाहते हैं कि जांच एजेंसी ने आश्वासन दिया है कि सुनवाई 6 से 8 महीने में पूरी कर ली जाएगी. इसलिए अगर तीन महीने में लगे कि मुकदमे की गति धीमी है तो सिसोदिया जमानत के लिए दोबारा याचिका दायर की जा सकते है.

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