Gujarat News: गुजरात सरकार ने गुटखा और पान मसाले की बिक्री पर बढ़ाया प्रतिबंध

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, गुजरात

बता दें कि गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार ने इस संबंध में गुरुवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति भी जारी की।

Gujarat government extended ban on sale of gutkha and pan masala news in hindi

Gujarat News In Hindi: गुजरात सरकार की और से बड़ा फैसला लिया गया हैं। इस दौरान तंबाकू, गुटखा या निकोटीन युक्त पान मसाला की बिक्री, भंडारण और वितरण पर फिलहाल प्रतिबंध है। बता दें कि राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इस प्रतिबंध को अगली तारीख पर बढ़ाया जाएगा। खाद्य एवं औषधि नियामक प्राधिकरण ने कहा, इसे 13 सितंबर, 2024 से एक और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

बता दें कि गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार ने इस संबंध में गुरुवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति भी जारी की। जिसमें गुटखा और पान मसाले पर बैन को एक साल और बढ़ाने का फैसला लिया गया है। राज्य की सरकार लोगों के स्वास्थ्य को लेकर बेहद गंभीर है, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है।

वहीं यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 और विनियम 2011 के तहत लगाया गया है। किसी भी भोजन में तम्बाकू या निकोटीन मिलाना प्रतिबंधित है। गुटखा में तम्बाकू या निकोटीन की मौजूदगी के कारण मानव स्वास्थ्य को बहुत नुकसान होता है। इसलिए नागरिकों और भावी पीढ़ियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए गुटखा पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है, यह निर्णय लिया गया है।

गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक, दुनिया भर में हर 4 सेकंड में 1 तंबाकू उपयोगकर्ता अपनी जान गंवा रहा है। 1965 में पहली इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (ई-सिगरेट) बनाई गई। 2003 में इसका पेटेंट कराया गया। हालाँकि, ई-सिगरेट को पहली बार 2007 में उत्तरी अमेरिकी बाज़ार में पेश किया गया था। तब से इसे दुनिया भर में 400 से अधिक विभिन्न ब्रांड नामों के तहत बेचा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनिया भर में ई-सिगरेट पीने की दर वयस्कों की तुलना में बच्चों में बहुत अधिक है।

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