गुरुग्राम पुलिस को गोरक्षक मोनू मानेसर की चार दिन की हिरासत मिली

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, हरियाणा

अदालत ने मोनू मानेसर की चार दिन की पुलिस हिरासत की अनुमति दी।”.

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गुरुग्राम : गुरुग्राम की एक अदालत ने जुनैद-नासिर हत्याकांड के आरोपी गोरक्षक और बजरंग दल कार्यकर्ता मोनू मानेसर की चार दिन की पुलिस हिरासत शनिवार को मंजूर कर ली।पुलिस ने बताया कि शनिवार को मानेसर को पटौदी की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तरन्नुम खान की अदालत में पेश किया गया। गुरुग्राम पुलिस ने सात दिन की हिरासत मांगी, लेकिन अदालत ने चार दिन की हिरासत प्रदान की।

मानेसर के वकील कुलभूषण भारद्वाज ने कहा, “पुलिस ने मोनू मानेसर की सात दिन की हिरासत मांगते हुए कहा कि महाराष्ट्र से उसके साथी के पास से अपराध में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद किया जाएगा। पुलिस ने यह भी कहा कि गैंगस्टरों के साथ उसके संबंध का पता लगाने के लिए मोनू से पूछताछ की जाएगी। इसके बाद, अदालत ने मोनू मानेसर की चार दिन की पुलिस हिरासत की अनुमति दी।”.

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्होंने मानेसर को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार, छह फरवरी को जब मानेसर अपने समूह के साथ पटौदी के बाबा शाह मोहल्ले में गया, तो वहां दो समूहों के बीच विवाद हो गया, उसी इलाके के निवासी मुबीन खान ने एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दो समूहों के बीच गोलीबारी के दौरान उनके बेटे को गोली मार दी गई थी।

शिकायत के बाद पटौदी थाने में मानेसर के खिलाफ धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। मानेसर को नासिर और जुनैद के अपहरण तथा हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। दोनों व्यक्तियों के जले हुए शव 16 फरवरी को राजस्थान-हरियाणा सीमा पर एक वाहन में मिले। कुछ गोरक्षकों ने नासिर और जुनैद पर गो तस्करी का आरोप लगाकर कथित तौर पर उनका अपहरण कर लिया था।