Haryana Budget Session 2024: आज से हरियाणा का बजट सत्र, दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेंगी मनोहर सरकार

राष्ट्रीय, हरियाणा

मनोहर सरकार इस बजट सत्र के दौरान 3 विधेयक पेश करेगी।

Haryana Budget Session 2024:Haryana Budget session, Manohar government will present the final budget of the second term

Haryana Budget Session 2024: हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। बता दें कि प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ ही विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा, वहीं ये बजट सत्र 28 फरवरी तक चलेगा। इसी बीच 23 फरवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेंगे। सात दिन तक चलने वाले इस सत्र में हंगामे के आसार हैं।

वहीं इस दौरान विपक्षी पार्टी कांग्रेस कई मुद्दों पर भाजपा-जजपा सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। सभी मोर्चों पर सरकार के विफल रहने का आरोप लगाकर कांग्रेस सत्र के दौरान अविश्वास प्रस्ताव भी लाएगी, जिसे स्पीकर की मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा सहकारिता विभाग में घोटाला, बेरोजगारी, किसान आंदोलन, सड़कों और कानून व्यवस्था पर भी बहस की संभावना है। गौरतलब है कि सरकार ने विधानसभा का सत्र 20- फरवरी से 6 मार्च तक रखने का प्रस्ताव दिया था।

23 फरवरी को होगा बजट पेश

23 फरवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेंगे। दूसरे सत्र में उसी दिन बजट पर चर्चा भी शुरू हो जाएगी। वहीं 24 व 25 फरवरी को अवकाश रहेगा। जिसके बाद 26 फरवरी की सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। इस दौरान 26 और 27 फरवरी को बजट पर चर्चा के बाद 27 फरवरी को दूसरी सीटिंग में बजट को पास करवाया जाएगा। वहीं 28 फरवरी को बजट सत्र का अंतिम दिन होगा, जिस दिन विपक्ष सरकार को घेरने का पूरा प्रयास करेगा।

तीन विधेयक पेश करेगी सरकार

जानकारी के मुताबिक प्रदेश की मनोहर सरकार इस बजट सत्र के दौरान 3 विधेयक पेश करेगी। जिसमें पहला हरियाणा माननीय शव निपटान विधेयक 2024, इसके तहत शव को लेकर विरोध प्रदर्शन करने पर पांच साल तक सजा का प्रावधान रखा गया है। साथ ही एक लाख का जुर्माना लगेगा।

वहीं दूसरा विधेयक हरियाणा नगरपालिका संशोधन विधेयक 2024, इसके तहत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए एक कैडर बनाया जाएगा।

वहीं तीसरा विधेयक औद्योगिक विवाद (संशोधन व विविध उपबंध) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1957-को अब राज्य में लागू करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह संशोधित बिल लाया जा रहा है। वहीं इस दौरान इसको विपक्ष और सरकार के बीच हंगामे के आसार है।

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