Haryana News: हरियाणा पुलिस भर्ती की उम्र में 3 साल की छूट, 6 हजार कांस्टेबलों की भर्ती करेगी सरकार

राष्ट्रीय, हरियाणा

आयु की गणना उस महीने के पहले दिन की जाएगी जिसमें आयोग या अन्य भर्ती एजेंसी आवेदन मांगती है।

Haryana Police recruitment age relaxation of 3 years, government will recruit 6 thousand constables

Haryana News: हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोविड-19 के चलते सरकार ने उन्हें उम्र में 3 साल की छूट देने का फैसला किया है. सरकार के फैसले के बाद अब कॉन्स्टेबल के लिए 18 से 28 साल और सब इंस्पेक्टर (SI) के लिए 21 से 30 साल के उम्मीदवार पात्र होंगे.

आयु की गणना उस महीने के पहले दिन की जाएगी जिसमें आयोग या अन्य भर्ती एजेंसी आवेदन मांगती है। इसका मतलब यह है कि अगर आयोग फरवरी 2024 में कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करता है तो आयु की गणना 1 फरवरी 2024 से की जाएगी। हरियाणा कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार, यह आयु केवल 2024 में भरी जाने वाली भर्ती रिक्तियों के लिए पदों के लिए मान्य होगी।

हरियाणा गृह विभाग द्वारा 8 मई, 2017 को अधिसूचित पुलिस सेवा नियम (अप्रकाशित और अन्य रैंक) के नियम संख्या 5 में आयु प्रावधान शामिल किया गया था। इसमें कहा गया है कि उप-निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए 21 से 27 वर्ष के बीच और कांस्टेबल के पद पर सीधी भर्ती के लिए 18 से 25 वर्ष के बीच के व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जा सकता है।

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हालांकि पुलिस ने अभी तक सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग है कि ग्रुप सी सीईटी का आयोजन हो चुका है, इसलिए सब इंस्पेक्टर के पदों पर भी भर्ती की जाए. 

 हरियाणा पुलिस में 5000 पुरुष कांस्टेबल और 1000 महिला कांस्टेबल पदों पर भर्ती होनी है। ग्रुप सी के लिए सीईटी कर दिया गया है, इसलिए केवल ग्रुप सी सीईटी पास उम्मीदवार ही इस भर्ती के लिए पात्र माने जाएंगे। अब तक ग्रुप सी की केवल एक सीईटी आयोजित की गई है।

सीसीईटी के कारण पुलिस भर्ती नियमों में भी बदलाव किये जा रहे हैं। जिसे कैबिनेट ने अलग से मंजूरी दे दी है और संशोधित नियमों को अधिसूचित करने से पहले एलआर को भेज दिया गया है। एलआर से मंजूरी मिलते ही इन नियमों को अधिसूचित कर दिया जाएगा।

गृह विभाग से 3 साल की छूट देने का एक अलग अतिरिक्त प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए मांगा गया था। गृह विभाग का छूट का प्रस्ताव मिलते ही कैबिनेट ने सर्कुलेशन के जरिये इसे मंजूरी दे दी. अब दी गई मंजूरी के अनुसार, चालू कैलेंडर वर्ष (यानी वर्तमान कैलेंडर वर्ष 2024) में कांस्टेबलों और उप-निरीक्षकों की सीधी भर्ती के विज्ञापित पदों के लिए सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा से तीन साल की छूट दी जाएगी। .

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