Himachal Pradesh News: दलबदलू विधायकों को नहीं मिलेगी पेंशन, बिल हुआ पास

राष्ट्रीय, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने बुधवार को यह विधेयक पारित कर दिया गया हैं।

Defection MLAs will not get pension, bill passed Himachal Pradesh news in hindi

Himachal Pradesh News In Hindi: हिमाचल प्रदेश में अब पार्टी बदलने वाले विधायकों को पेंशन नहीं मिलेगी। कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने एक नया कानून पारित किया है। इसके मुताबिक, दल बदलने वाले विधायकों को पेंशन नहीं मिलेगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने बुधवार को यह विधेयक पारित कर दिया।

यह विधेयक दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराए गए विधायकों पर लागू होता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 'हिमाचल प्रदेश विधानसभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक 2024' पेश किया।

विधानसभा में पारित बिल में क्या है?

विधेयक में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य है, तो वह इस अधिनियम के तहत पेंशन का हकदार नहीं होगा। 10वीं अनुसूची दल-बदल विरोधी कानून से संबंधित है।

(For more news apart from Defection MLAs will not get pension, bill passed Himachal Pradesh News in hindi, stay tuned to Rozana Spokesman hindi)