Mandi Masjid Controversy: नगर आयुक्त कोर्ट ने दो अवैध मंजिलों को गिराने के लिए 30 दिन का दिया समय

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, हिमाचल प्रदेश

मंडी नगर निगम आयुक्त एचएस राणा ने बताया कि उन्होंने तीन महीने में इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली है।

MC Court gave 30 days time to demolish two illegal floors news in hindi

Mandi Masjid Controversy News In Hindi: मंडी में बढ़ते तनाव के बीच नगर आयुक्त न्यायालय ने शुक्रवार को मंडी में मस्जिद की दो अवैध मंजिलों को गिराने का आदेश दिया। अदालत ने मस्जिद प्रशासन को 30 दिनों के भीतर निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। इससे पहले, आयुक्त ने फैसला सुनाए जाने तक मस्जिद को सील करने का आदेश दिया था।

मंडी नगर निगम आयुक्त एचएस राणा ने बताया कि उन्होंने तीन महीने में इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निर्माण को अवैध पाया क्योंकि इसकी मंजूरी नहीं थी और न ही कोई नक्शा पास हुआ था। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मस्जिद को उसके पुराने स्वरूप में बहाल करना होगा। अगर मस्जिद कमेटी खुद अवैध निर्माण को नहीं गिराती है तो नगर निगम इस निर्माण को गिरा देगा। मस्जिद कमेटी 30 दिन के भीतर उच्च न्यायालय में अपील भी कर सकती है।

हिंदू संगठनों ने निकाला विरोध मार्च

इस बीच, हिमाचल प्रदेश के मंडी में अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद को लेकर शुक्रवार को हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। मंडी के जेल रोड पर प्रदर्शनकारियों की बड़ी भीड़ जमा हो गई और कथित अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध के आह्वान को देखते हुए मंडी पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी और जेल रोड इलाके में बैरिकेड लगा दिए। जब ​​भीड़ ने बैरिकेड की लाइन को गिराने की कोशिश की, तो पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछारें कीं।

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