Himachal Pradesh Marriage Act:हिमाचल प्रदेश में 21 साल से पहले नहीं हो सकेगी शादी, विधानसभा ने पारित किया संशोधन विधेयक

राष्ट्रीय, हिमाचल प्रदेश

राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह बिल कानून बन जाएगा और लागू हो जाएगा।

Marriage will not be possible before 21 years in Himachal Pradesh news in hindi

Himachal Pradesh Marriage Act News In Hindi: विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन मंगलवार को इस संबंध में एक संशोधन विधेयक पेश किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. धनी राम शांडिल द्वारा प्रस्तुत विधेयक को सदन ने बिना किसी चर्चा के ध्वनि मत से पारित कर दिया। अब बिल को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह बिल कानून बन जाएगा और लागू हो जाएगा। गौरतलब है कि अभी तक राज्य में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल है। सरकार ने इसे तीन साल के लिए बढ़ा दिया है। बिल पास होने से लड़कियों को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने मंगलवार को मानसून सत्र के पहले दिन बाल विवाह निषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024) पेश किया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने से लड़कियों को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। फिर भी कुछ लोग कम उम्र में लड़कियों की शादी कर देते हैं।

इससे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। उन्होंने कहा कि सरकार लड़कियों को कुपोषण से बचाने के लिए शादी की उम्र बढ़ाना चाहती है क्योंकि कम उम्र में शादी और बच्चे पैदा करने से अक्सर उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

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