पोक्सो एवं जेजे एक्ट से संबंधित गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को लेकर एसपी ने जारी किए निर्देश

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, झारखंड

 बाल कल्याण समिति गोड्डा के सदस्य डॉक्टर नीरज कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि बालक / बालिका जो कि सी०एन०सी०पी० की श्रेणी में आते है, उसे 24 घंटे...

SP issued instructions regarding quality research related to POCSO and JJ Act

गोड्डा : गोड्डा पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा की अध्यक्षता में पोक्सो एक्ट एवं जे०जे० एक्ट से संबंधित एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस निरीक्षक एवं थाना प्रभारी तथा बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष / सदस्य तथा जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारीगण उपस्थित रहें।

 कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक  मीणा के द्वारा जिले के सभी पुलिस निरीक्षक, थाना प्रभारी एवं बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी को पोक्सो एक्ट एवं जेजे एक्ट से संबंधित गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान हेतु पुलिस आदेश सं0 78 / 2020 में दिए गए निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन हेतु विस्तृत रूप से निर्देशित किया गया तथा बाल कल्याण पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।

 बाल कल्याण समिति गोड्डा के अध्यक्ष विनय कुमार चौधरी के द्वारा किशोर न्याय अधिनियम के तहत जिलें में बाल हित में कार्य करने वाले / सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले संस्थाओं / एजेंसी पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई।

 बाल कल्याण समिति गोड्डा के सदस्य डॉक्टर नीरज कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि बालक / बालिका जो कि सी०एन०सी०पी० की श्रेणी में आते है, उसे 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। यदि इसमें किसी प्रकार की सहायता / मदद की आवश्यकता हो तो समिति से सम्पर्क करे, ताकि हमलोग आपकी मदद कर सकें।

 जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, रितेश कुमार के द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में विस्तृत रूप से बतायी गयी तथा जेसीएल, सीएनसीपी, एसजेपीयू डीसीपीयू, बालगृह, पर्यवेक्षणगृह, विशेषगृह इत्यादि की जानकारी उपलब्ध कराई गई। विधि-सह-परिवीक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार गुप्ता के द्वारा पोक्सो एक्ट एवं जे०जे० एक्ट के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई।