बर्खास्त AIG राजजीत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से झटका: रोजाना जांच अधिकारी के सामने पेश होने के आदेश

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, पंजाब

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजजीत को फटकार लगाई है

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चंडीगढ़: पंजाब सरकार के नशा विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली है. ड्रग्स मामले में भगोड़ा एआईजी राजजीत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने राजजीत को जांच अधिकारी (आईओ) के सामने रोजाना पेश होने का आदेश दिया है। दरअसल, राजजीत ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजजीत को फटकार लगाई है. हालांकि, कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी.

पंजाब में ड्रग्स रैकेट मामले में बर्खास्त एआईजी राजजीत सिंह हुंदल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. राजजीत सिंह के खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है. राजजीत सिंह करोड़ों रुपये के मादक पदार्थों की तस्करी, रंगदारी और भ्रष्टाचार के मामले में मार्च से ही फरार है. स्पेशल टास्क फोर्स अब तक उसकी तलाश में कई जगहों पर छापेमारी कर चुकी है.

दरअसल, पंजाब में करोड़ों रुपये की ड्रग तस्करी के मामले में सीलबंद रिपोर्ट खोलने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ए.आई.जी. राजजीत सिंह हुंदल को बर्खास्त कर दिया गया. तभी से राजजीत सिंह फरार है.