फिरोजपुर में चेहरा ढककर चलने पर रोक, 30 नवंबर तक लागू रहेगा आदेश

Rozanaspokesman

राष्ट्रीय, पंजाब

ये आदेश 30 नवंबर 2023 तक लागू रहेंगे.

Prohibition on walking with face covering in Ferozepur, the order will remain in force till November 30

फिरोजपुर (पंजाब)- जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर राजेश धीमान आईएएस द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत  प्राप्त हुए अधिकोरों का प्रयोग करते हुए जिला फिरोजपुर की सीमा के भीतर आम नागरिकों को वाहन चलाते समय और सड़क पर चलते समय चेहरा ढंक कर चलने पर बैन लगा दिया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि फिरोजपुर के वरिष्ठ पुलिस कप्तान द्वारा उनके ध्यान में लाया गया है कि फिरोजपुर जिले में आम लोग वाहन चलाते समय या पैदल चलते समय अपने चेहरे को कपड़े से ढक लेते हैं, जिसके कारण उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है।

यहां यह भी बता दें कि इस तरह से चेहरा ढकने से असामाजिक शरारती तत्व किसी भी अपराध को अंजाम देकर पुलिस से बच सकते हैं. इसलिए इस प्रक्रिया को रोकने के लिए, जनहित में, आम जनता के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला फिरोजपुर में फेस कवर करके वाहन चलाने और फेस कवर करके चलने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि यह प्रतिबंध उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने किसी बीमारी या एलर्जी के कारण मास्क या मेडिकल सुपर विजन के तहत कोई अन्य चीज पहनी हो। ये आदेश 30 नवंबर 2023 तक लागू रहेंगे.