Punjab News: मंत्री मीत हेयर को बड़ी राहत, चंडीगढ़ डिस्ट्रिक कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट HC ने किया रद्द

राष्ट्रीय, पंजाब

मीट हेयर के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत चंडीगढ़ में 24 अक्टूबर 2020 को एफआईआर दर्ज की गई थी, ...

Nonbailable warrant issued by Chandigarh District Court against Minister Meet Hayer canceled by Punjab Haryana HighCourt

Minister Gurmeet Singh Meet Hayer  News: पंजाब के कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर को बड़ी राहत देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आज उनके खिलाफ चंडीगढ़ की डिस्ट्रिक कोर्ट द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट रद्द कर दिया।

मीट हेयर के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत चंडीगढ़ में 24 अक्टूबर 2020 को एफआईआर दर्ज की गई थी, जब वह अपने समर्थकों के साथ चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करने गए थे.

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मामले में पहले मीत हेयर को जमानत मिली थी पर पिछले महीने वो अदालत में पेश नही हुए जिसके कारण अदालत ने उनकी जमानत को रद्द कर दिया और  उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए । वहीं अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ जारी किए गए गैर जमानती वारंट को रद्द कर दिया है।

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