OBC Reservation: नौकरियों में बढ़ाया जाए ओबीसी कोटा, NCBC का पंजाब और बंगाल सरकार से सिफारिश

राष्ट्रीय, पंजाब

वर्तमान में, पंजाब में रोजगार क्षेत्र में कुल 37 प्रतिशत आरक्षण है.

NCBC recommends increase in reservation quota for OBCs in Punjab and West Bengal Government

OBC Reservation:  राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) ने पंजाब और पश्चिम बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए रोजगार में आरक्षण कोटा बढ़ाने की सिफारिश की है। आयोग का निर्णय मौजूदा आरक्षण नीतियों, मौखिक बयानों और दस्तावेजी साक्ष्यों की समीक्षा के बाद आया, जिसका उद्देश्य इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना था।

वर्तमान में, पंजाब में रोजगार क्षेत्र में कुल 37 प्रतिशत आरक्षण है, जिसमें अनुसूचित जाति को 25 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 12 प्रतिशत आरक्षण है। NCBC ने पंजाब में नौकरियों में ओबीसी के लिए आरक्षण में 13 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि की सिफारिश की है, जिससे ओबीसी वर्ग के लिए कुल आरक्षण 25 प्रतिशत हो जाएगा।

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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा 50 फीसदी तय की है. पंजाब के अतिरिक्त मुख्य सचिव डीके तिवारी 22 फरवरी को एनसीबीसी के सामने पेश हुए और आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता व्यक्त की। दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल में 35 नई जातियों/समुदायों को ओबीसी श्रेणी में शामिल किया गया है.

पश्चिम बंगाल में ओबीसी की राज्य सूची में कुल 179 ओबीसी समुदाय सूचीबद्ध हैं। श्रेणी 'ए' (अधिक पिछड़ा) में 81 जातियाँ हैं, जिनमें से 73 जातियाँ मुस्लिम धर्म से संबंधित हैं। श्रेणी 'बी' (पिछड़ा) में 98 जातियां हैं, जिनमें से 45 समुदाय मुस्लिम धर्म के हैं। श्रेणी 'ए' (अधिक पिछड़ा) के लिए आरक्षण 10 प्रतिशत और श्रेणी 'बी' (पिछड़ा) के लिए 7 प्रतिशत है। पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रोजगार के लिए आरक्षण कोटा क्रमशः 22 प्रतिशत, छह प्रतिशत और 17 प्रतिशत है। एनसीबीसी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार के तहत ओबीसी के लिए रोजगार में शेष पांच प्रतिशत आरक्षण को 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।

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