Election Commission News: चुनाव के दौरान बैंकों पर होगी इलेक्शन कमीशन की नजर; 10 लाख से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर...

राष्ट्रीय, पंजाब

बैंक के अलावा किसी तीसरे पक्ष का पैसा बैंकों की कैश वैन में नहीं जाएगा.

Election Commission eye on banks during elections News In Hindi ( Image: For representation purpose only)

Election Commission News: पंजाब में चुनाव संहिता लागू होने के साथ ही अब चुनाव आयोग बैंकों के लेनदेन पर भी नजर रखेगा. आज से सभी बैंकों को 10 लाख रुपये से अधिक के लेनदेन से जुड़ी सारी जानकारी अपने जिले के चुनाव कार्यालय को देनी होगी. ताकि इस पैसे के इस्तेमाल को लेकर सही जांच हो सके. इसके अलावा कैश वैन को भी निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करना होगा. सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी इस आदेश को सख्ती से लागू कराएंगे.

बैंक के अलावा किसी तीसरे पक्ष का पैसा बैंकों की कैश वैन में नहीं जाएगा. नकदी संभालने वाली सभी आउटसोर्स एजेंसियों को कंपनी का विवरण, बैंकों द्वारा जारी पत्र और दस्तावेज अपने साथ रखने होंगे। इसके साथ ही इनमें तैनात कर्मचारियों के पास उचित पहचान पत्र और दस्तावेज भी होंगे. वोट प्रतिशत का ग्राफ बढ़ाने के लिए बैंक संभावित ग्राहकों को जागरूक करेंगे।

उम्मीदवारों के खर्च को लेकर भी कुछ शर्तें रखी गई हैं. 10 हजार रुपये से अधिक के भुगतान के लिए अभ्यर्थी के पास स्वयं या उसके एजेंट द्वारा संचालित खाता होना चाहिए। इसमें परिवार के किसी भी सदस्य का नाम शामिल नहीं होगा. व्यय बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। सभी बैंकों और डाकघरों को ऐसे खाते खोलने होंगे ताकि उम्मीदवारों को आवश्यक सहायता मिल सके।

इस प्रकार, उम्मीदवार को 10 हजार रुपये से अधिक का कोई भी फंड या ऋण नकद में नहीं दिया जा सकता है। इससे अधिक राशि का भुगतान चेक या ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा। मोहाली चुनाव अधिकारी आशिका जैन ने कहा कि बैंकों को सभी संदिग्ध लेनदेन की सूचना जिला चुनाव कार्यालय को देनी होगी। इस बारे में बैंकों को सूचित कर दिया गया है. नियमों का उल्लंघन करने पर सख्ती से निपटा जाएगा।

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